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PM Kisan 19th Installment Update : 19वीं किस्त की बड़ी खबर, सभी किसानों को मिलेंगे ₹2000

PM Kisan 19th installment Update : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की राशि दी जाती है, जो तीन समान किस्तों में बांटी जाती है। यह धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है।

कब होंगे खाते में 2000 ट्रांसफर

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पिछले कुछ वर्षों में, इस योजना ने लाखों किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद की है। अब, किसान भाइयों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है। आइए इस लेख में जानें कि यह किस्त कब आएगी और इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 1 दिसंबर 2018 को शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि दी जाती है।

19वीं किस्त कब आएगी?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त दिसंबर 2024 के अंत तक या जनवरी 2025 की शुरुआत में जारी होने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक किसी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है। आमतौर पर, किस्तें हर चार महीने में जारी की जाती हैं। PM Kisan 19th installment Update

किसान कैसे चेक करें अपना स्टेटस?

किसान भाई अपनी किस्त का स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निम्न स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

  • PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं
  • होमपेज पर “Farmers Corner” सेक्शन में जाएं
  • “Beneficiary Status” पर क्लिक करें
  • अपना आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या मोबाइल नंबर डालें
  • कैप्चा कोड डालें और सबमिट करें
  • आपका स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा

योजना के लिए पात्रता

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्रता के कुछ मुख्य मानदंड हैं:

  • किसान के पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए
  • किसान का नाम भूमि के रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए
  • किसान को आयकर नहीं देना चाहिए
  • सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी पात्र नहीं हैं
  • संस्थागत भूमि धारक पात्र नहीं हैं

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