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Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2024 : बच्चों को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, यहाँ करें अप्लाई

Mukhyamantri Bal Seva Yojana UP: उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के अलावा अन्य किसी करण से अपने माता-पिता अथवा माता या पिता में से किसी एक को खो दिया है उन बच्चों को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना द्वारा पात्र श्रेणियो के लाभार्थियों को प्रति माह की दर से 2500 रुपया की धनराशि 2 छमाही किस्तों में दी जाती है। पहले यह धनराशि सिर्फ उन बच्चों को दी जाती थी जो कोविड-19 में अपने माता-पिता को खो दिये थे। Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2024

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इसके अलावा 18 से 23 वर्ष के ऐसे किशोर जिन्होंने कोविड-19 या अन्य कारण से अपने माता-पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक को खो दिया है और वह कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत राजकीय महाविद्यालय विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें भी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ दिया जा रहा है।

या राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अथवा जिनकी माता तलाकशुदा स्त्री या परित्यक्ता है अथवा जिनके माता-पिता या परिवार का मुख्यकर्ता जेल में है अथवा ऐसे बच्चे जिन्हें बाल श्रम बाल भिक्षावृत्ति/वैश्यावृत्ति से मुक्त कराकर पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया हो उन बच्चों को भी Mukhyamantri Bal Seva Yojana UP द्वारा ₹2500 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या है

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना निराश्रित बच्चों के लिए शुरू की गई योजना है, इस योजना द्वारा जिनके माता-पिता या किसी एक की कोविड-19 में या इसके अलावा जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु सामान्य तरीके से भी हुई है. उन बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार ₹2500 से लेकर ₹4000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिससे बच्चों का जीवन यापन हो सके. इसके अलावा 18 से 23 वर्ष के ऐसे किशोर जिन्होंने कोविड-19 या अन्य कारण से अपने माता-पिता अथवा माता या पिता में से किसी एक को खो दिया है वह अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उन्हें भी सरकार Mukhyamantri Bal Seva Yojana UP का लाभ देती है।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अनाथ बच्चों के लिए एक वरदान साबित हो रही है, क्योंकि इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था कि उन सभी बच्चों को आर्थिक सहायता दिता जाये जिनके माता-पिता या माता या पिता किसी कारणवश काल के गाल में समा गए हैं। पहले इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिया जाता था जिनके माता-पिता की कॉविड-19 के दौरान मृत्यु हुई थी, लेकिन अब उन सभी बच्चों को इसका लाभ दिया जा रहा है जिनके माता-पिता की मृत्यु किसी भी कारण से हुई है।

Mukhyamantri Bal Seva Yojana UP 2024 के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • बैंक पासबुक की छाया प्रति
  • फोटो पहचान पत्र (पैन कार्ड पेंशनर फोटो आईडी कार्ड आधार कार्ड वोटर आईडी ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट बैंक पासबुक या सरकारी नौकरी में कार्यरत है तो विभागीय पहचान पत्र में से कोई एक)
  • विधिक रूप से गोद लेने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • माता-पिता या माता-पिता दोनों की (जैसी भी स्थिति हो) का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • एकल माता या पिता के जीवित रहने की स्थिति में ₹3 लाख से उन अधिक की आय प्रमाण पत्र (माता और पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में आवश्यक नहीं)
  • बच्चों का आयु प्रमाण पत्र किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 94 में उल्लेखित प्रमाण पत्र अथवा परिवार रजिस्टर की नकल अथवा किसी सरकरी दस्तावेज की प्रति जिसमे जन्मतिथि का उल्लेख हो
  • उ0 प्र0 का निवासी होने का प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कुछ आसान स्टेप को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं-

  • अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको यह फॉर्म विकासखंड कार्यालय में आसानी से मिल जाएगा।
  • और यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको यह फॉर्म तहसील कार्यालय में आसानी से मिल जाएगा।
  • आवेदन पत्र मिलने के बाद इसमें पूछी गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरें, जैसे नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और पता इत्यादि साथ ही अपना नवीनतम फोटो भी चस्पा करें। Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2024
  • जो भी दस्तावेज साथ में मांगे गए हैं आवेदन फार्म के साथ उनको संलग्न करें।
  • बताए गए तरीकों के साथ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में आप अपना आवेदन कर सकते हैं
  • आवेदन के उपरांत जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा चयनित बच्चों को 15 दिन के अंदर स्वीकृति दे दी जाती है।
  • यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप ऑफलाइन आवेदन पत्र को भरकर ग्राम पंचायत अधिकारी या ए डी ओ पंचायत कार्यालय या खंड विकास अधिकारी या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं।
  • इसके अलावा यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप फॉर्म को भरकर लेखपाल, तहसीलदार या एसडीएम कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

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